सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा में अनियमिताओं को लेकर एनटीए की आलोचना करते हुए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने, दोबारा नए रजिस्ट्रेशन करने और ग्रेस अंक दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं.
आईआईटी, दिल्ली की समिति के नीट के विवादित सवाल के केवल एक विकल्प को सही बताने के बाद पूर्णांक (720/720) पाने वाले 61 में से 44 छात्रों को भी चार अंकों का नुकसान होगा, जिसके बाद ऑल इंडिया रैंक-1 साझा करने वाले छात्रों की संख्या केवल 17 रह जाएगी.
नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख़्ता सबूत नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्नपत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे.
नीट-यूजी 2024 में भौतिकी के एक विवादित प्रश्न की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को आईआईटी, दिल्ली के निदेशक को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था. उक्त प्रश्न के कई सही उत्तर होने के चलते एनटीए ने छात्रों को ग्रेस अंक दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए हैं. लगभग 81,000 अभ्यर्थियों को 600 या उससे अधिक अंक मिले हैं, जबकि 2023 में यह संख्या 29,351 थी.