सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराया गया

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के नोएडा के सेक्टर 93ए स्थित ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था. न्यायालय ने कहा था कि ज़िले के अधिकारियों की सांठगांठ के साथ भवन नियमों का उल्लंघन किया गया.