बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वामपंथी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में जांच आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को हस्तांतरित करने की मांग करने वाली परिजनों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए. अदालत ने कहा कि हम अंतहीन इंतजार नहीं कर सकते. हम इस पर फैसला चाहते हैं.
वामपंथी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की बहू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 2015 से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और जांच की स्थिति निराशाजनक है. इस पर अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस के सीआईडी को पानसरे की 2015 में हुई हत्या की जांच में 2020 से अब तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.