सुप्रीम कोर्ट पिछले साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि उसने राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि मापदंडों पर खरी उतरने वाली अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के आवेदन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है. पात्र महिलाएं आयोग की वेबसाइट पर 24 सितंबर से आठ अक्टूबर शाम छह बजे तक आवेदन कर सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती न करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा क़दम उठाते हुए पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए पांच सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. हालांकि कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा. कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को अपने आदेश के मद्देनज़र एक उपयुक्त अधिसूचना निकालने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया.