दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 स्थित एक वृद्धाश्रम में हुई घटना. पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं लग सकी है और घटना की जांच जारी है. दक्षिणी दिल्ली में यह पिछले एक हफ्ते में आग लगने की दूसरी घटना है. इससे पहले 29 दिसंबर को संगम विहार इलाके में तीन मंज़िला एक इमारत में मौजूद दुकानों में आग लग गई थी.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चार अगस्त 2020 के आदेश में परिवर्तन करते हुए यह बात कही हैं. उस आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कोरोना वायरस के जोख़िम को देखते हुए बुज़ुर्ग लोगों को भर्ती एवं इलाज में प्राथमिकता देने का निर्देश केवल सरकारी अस्पतालों को दिया था.
बिहार समाज कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे राज्य में केवल पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में सरकार प्रायोजित वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि नियम ये है कि राज्य सरकारें हर ज़िले में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना करेंगी.
शीर्ष अदालत ने बीते चार अगस्त को कोविड-19 महामारी के समय अकेले रह रहे करोड़ों बुज़ुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन, आवश्यक दवाएं, सैनिटाइज़र, मास्क तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने का निर्देश दिया था. साथ ही राज्यों से हलफ़नामा दाख़िल करने को कहा था.
शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि महामारी के समय में करोड़ों बुज़ुर्ग अकेले रहे हैं और इस बात के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि पात्र लोगों को समय पर पेंशन मिले.
असहाय बुज़ुर्गों के लिए काम करने वाले ग़ैर लाभकारी संगठन हेल्पएज इंडिया के अनुसार, देश में क़रीब 1500 वृद्धाश्रम हैं, जिनमें क़रीब 70,000 वृद्ध रहते हैं. छोटे और मझोले वृद्धाश्रम परोपकारी नागरिकों और कारोबारी समुदायों से मिलने वाले चंदे पर निर्भर रहते हैं. लॉकडाउन चलते उन्हें चंदा मिलना बंद हो गया है.
शीर्ष अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर की कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश और केंद्रशासित दमन एवं दीव तथा लक्षदीप के वकील वृद्धों की स्थिति से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान उपस्थित ही नहीं हुए.