दिल्ली के एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना आंखें खोलने वाली है और किसी भी संस्थान को तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वे सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते.