शादी का वादा टूटने पर सहमति से बने यौन संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आते: ओडिशा हाईकोर्ट

भुवनेश्वर के एक शख़्स पर लगे बलात्कार के आरोप ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नेक इरादे से कोई वादा करने, जो किसी वजह से पूरा नहीं हुआ और शादी का झूठा वादा करने के बीच बारीक अंतर है. पहली स्थिति में यौन संबंध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध नहीं बनता, जबकि बाद वाली स्थिति में बनता है.