लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई करने वाली और उन्हें मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को ‘असंवैधानिक’ करार दिया. इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनायी थी.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने के लिए चल रहा है. इस मामले में उनके ख़िलाफ़ 2014 में आरोप तय किए गए थे. 76 वर्षीय मुशर्रफ़ फिलहाल इलाज के लिए दुबई में रह रहे हैं.