मौजूदा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह लाया गया नया विधेयक बीते सप्ताह विपक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है. एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि यह 'कोई प्रकाशन कैसे काम करता है, इसमें अधिक दख़ल देने और मनमानी जांच के लिए सरकार की शक्तियों को विस्तृत' करता है.