निर्धारित समयसीमा तक पैन को आधार से लिंक न कराने पर जुर्माना 1,000 रुपये था. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि 29 जनवरी, 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा कि क़रीब 48 करोड़ पैन कार्ड को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है. अब भी 13 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं, जिन्हें आधार से लिंक नहीं किया गया है. सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.
अब तक पैन कार्ड पर पिता का नाम देना अनिवार्य होता था. माता-पिता के अलग होने की स्थिति में मां का नाम देने का विकल्प पांच दिसंबर से लागू होगा.
केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतज़ार.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने बताया नोटबंदी से पहले हर महीने करीब 2.5 लाख पैनकार्ड आवेदन आते थे लेकिन नोटबंदी के बाद यह संख्या बढ़कर 7.5 लाख हो गई.