सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें भी एससी/एसटी की तरह ही लाभ दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें भी एससी/एसटी की तरह ही लाभ दिया जाए.