कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच झगड़ा रातोंरात सामने आया, जिसकी वजह से सरकार को चयन समिति से परामर्श के बगैर ही निदेशक के अधिकार वापस लेने को विवश होना पड़ा हो. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मामले की सुनवाई पूरी. फैसला बाद में सुनाया जाएगा.
सीबीआई विवाद: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच लड़ाई से जांच एजेंसी की स्थिति हास्यास्पद हो गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई के संबंध में सात दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'हम आज सुनवाई नहीं कर रहे हैं. हमें नहीं लगता कि आप में से कोई भी सुनवाई के लायक है.' अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.
बीते 16 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आलोक वर्मा पर कुछ ‘बहुत ही प्रतिकूल’ टिप्पणियां की हैं और वह कुछ आरोपों की आगे जांच करना चाहता है, जिसके लिए उसे और समय चाहिए.
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सीवीसी द्वारा कोर्ट को दी गई जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सौंप दिया और उनसे इस पर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों पर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सोमवार को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की. हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अगर रविवार दोपहर तक रजिस्ट्री खुली हुई थी तो जांच रिपोर्ट सौंपने में देरी क्यों हुई.
सीबीआई विवाद: रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एके पटनायक की निगरानी में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा ये जांच की जाएगी.
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के दो वरिष्ठतम अधिकारियों- आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सीबीआई ने जारी किया बयान.
सीबीआई विवाद: गुरुवार सुबह छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर से चार आईबी अधिकारी पकड़े गए थे. आरोप है कि ये लोग वर्मा की जासूसी कर रहे थे.
आरोप है कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ये चारों शख्स सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर जासूसी कर रहे थे.
सरकार का कहना है कि सीवीसी की सिफारिश के आधार पर आलोक वर्मा को हटाया गया है. हालांकि कानून के मुताबिक सीवीसी तब तक ऐसी सिफारिश नहीं कर सकती है जब तक की अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज न किए गए हों.
सीबीआई विवाद: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इनका आरोप है कि राकेश अस्थाना को बचाने और राफेल सौदे की जांच से बचने के लिए सरकार ने ऐसा क़दम उठाया.
सीबीआई विवाद: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का कहना है कि सीबीआई नवनियुक्त अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के ख़िलाफ़ गंभीर शिकायतें हैं. निदेशक आलोक वर्मा ने उन्हें सीबीआई से हटाने के लिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सिफ़ारिश की थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने प्रधान न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार के बारे में स्पष्टीकरण हेतु उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दाख़िल की है.