सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर कम होने पर संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि उन सभी मामलों को आपको अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2019 से वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनेताओं के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गईं कुल 132 ईसीआईआर में से केवल 5 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है, जबकि एक केस में दोषसिद्धि हुई है.
कामना क्रेडिट्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनोसेंट मर्चेंडाइज़ प्राइवेट लिमिटेड और रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड को वित्त मंत्रालय ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए 'उच्च जोखिम वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं' की वार्षिक सूची में शामिल किया गया था. इन तीनों कंपनियों ने करोड़ों रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं.
तमिलनाडु के सलेम ज़िले के दलित समुदाय के दो किसान भाइयों भाजपा के एक स्थानीय नेता पर उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है. इस बीच जुलाई 2023 में उन्हें ईडी का एक समन मिला था. इसमें विशेष रूप से उनकी जातियों का उल्लेख करने पर विवाद हो गया था. आरोप है कि ईडी किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी.
ईडी की यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (तिरुचि) द्वारा एक आभूषण फर्म और अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उच्च रिटर्न के वादे के साथ सोने की निवेश योजना की आड़ में लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे. प्रकाश राज कथित तौर पर फर्म के ब्रांड एंबेसडर थे.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी आरोपी की गिरफ़्तारी के लिखित आधार की एक प्रति उसे बिना किसी अपवाद के प्रदान की जानी चाहिए. मामले में एजेंसी के कामकाज की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी के आचरण में ‘मनमानेपन की बू आ रही है’.
कनाडा के कार्लटन विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वालीं डॉ. नवशरण सिंह रोहतक विश्वविद्यालय, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च और इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल में काम कर चुकी हैं. बीते माह प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे लंबी पूछताछ की थी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग़ाज़ियाबाद की विशेष अदालत द्वारा समन किए जाने को चुनौती देने वाली पत्रकार राना अयूब की याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई कर रही निचली अदालत के समक्ष न्यायाधिकार का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है.
अक्टूबर 2020 में हाथरस बलात्कार मामले की कवरेज के लिए जाते समय यूपी पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने बीते सितंबर में यूएपीए मामले में ज़मानत दे दी थी. हालांकि, उनके ख़िलाफ़ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया था.
पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य लोगों को 5 अक्टूबर, 2020 को हाथरस में एक युवती की कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले की कवरेज के लिए जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने फरवरी, 2021 में कप्पन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था.
इन 15 एजेंसियों में एनआईए, एसएफआईओ, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय और सीसीआई शामिल हैं. पहले ईडी को केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी.
राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस भी गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है. साल 2020 में भाजपा ने आरोप लगाया था कि फाउंडेशन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से धन प्राप्त हुआ था. इसके बाद गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था.
ईडी ने आरोप लगाया है कि अप्रैल, 2020 से पत्रकार राना अयूब ने धर्मार्थ कार्यों के लिए धन एकत्र करने के मकसद से तीन चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2.69 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की थी. बाद में यह यह धनराशि अयूब के पिता एवं बहन के खातों में भेजी गई थी और इसे उनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. मामले में सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी देशमुख के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत गिरफ़्तारी, संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरक़रार रखा था. इसकी समीक्षा के लिए दायर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका की सुनवाई में सीजेआई एनवी रमना की पीठ ने माना कि दो मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है.