बीते 15 जनवरी को लागू हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020 नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो इसी राज्य के निवासी हैं. हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर तीन फरवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी थी. हरियाणा में यह क़ानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है.