भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपूर्ति और प्रोसेसिंग लागत को छोड़कर ब्लड यूनिट्स पर वसूले जाने वाले सभी शुल्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीजीसीआई ने कहा है कि ख़ून बिक्री के लिए नहीं है, यह केवल आपूर्ति के लिए है और ब्लड सेंटर द्वारा इसकी केवल प्रोसेसिंग लागत ही ली जा सकती है.