एक परिवार से जुड़े भूमि स्वामित्व संबंधी मामले में फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पति द्वारा उसकी गृहिणी पत्नी, जिसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है, के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को पुरुष की व्यक्तिगत आय से खरीदा माना जाएगा. ऐसी संपत्ति प्रथमदृष्टया संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बन जाती है.
शीर्ष अदालत का फैसला 2011 की उस याचिका पर आया था, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या हिंदू क़ानूनों के तहत बिना विवाह के हुए बच्चे अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्से के हकदार हैं.