यूपी: दंगे-उपद्रव में किसी की मौत या संपत्ति के नुकसान पर दोषी को देनी होगी मुआवज़े की राशि

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित किया गया. इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान दिया गया है.