क़ानून-व्यवस्था का संभावित उल्लंघन हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना के एक निवासी के मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 'क़ानून और व्यवस्था', 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा' एक दूसरे से अलग होते हैं.