सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक वर्ष से अधिक समय तक एक आरोपी की ज़मानत याचिका को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि महामारी के दौरान जब अदालतें सभी मामलों को सुनने और विचार करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में ज़मानत के लिए इस तरह के आवेदन का सूचीबद्ध न होना, न्याय प्रशासन की हार है.
सीमा शुल्क अधिनियम से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि किसी अधिसूचना को ई-गजट पर अपलोड होने के समय से ही प्रभावी माना जाना चाहिए, जिस पर शीर्ष अदालत ने असहमति ज़ाहिर की है.
अदालत ने कहा कि संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है. यदि विवाहित लड़का अनुकंपा के आधार पर नौकरी का हक़दार है, तो विवाहित बेटी को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता.