सुप्रीम कोर्ट ने साईबाबा और अन्य को माओवादी संबंध मामले में बरी करने का हाईकोर्ट का आदेश रोका

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शनिवार को कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की विस्तारपूर्वक समीक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि अदालत ने दोषियों के ख़िलाफ़ लगे आरोप की गंभीरता समेत मामले के गुण-दोष पर ग़ौर नहीं किया. कोर्ट ने साईबाबा का उन्हें जेल से रिहा कर घर में नज़रबंद करने का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट का जीएन साईबाबा को बरी किए जाने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जीएन साईबाबा को माओवादियों से कथित संबंध से जुड़े मामले में बरी करते हुए कहा कि उनके ख़िलाफ़ यूएपीए के सख़्त प्रावधानों के तहत मुक़दमा चलाने का मंज़ूरी आदेश क़ानून की दृष्टि से ग़लत और अमान्य था. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.