राज्यसभा में भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 संविधान के तहत हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के धार्मिक अधिकारों को छीन लेता है. इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द्र को भी नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए मैं सरकार से राष्ट्रहित में इस क़ानून को तुरंत रद्द करने का आग्रह करता हूं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के हिस्से के रूप में ये दिशानिर्देश जारी किए, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति ने अक्टूबर 2022 में एक हिंदू महिला द्वारा उसके ख़िलाफ़ दायर बलात्कार की शिकायत को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. हालांकि, अदालत ने एफ़आईआर रद्द करने से इनकार कर दिया.