गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने अपनी ‘शक्ति का दुरुपयोग’ किया है.
बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों में से दो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि एक 'असामान्य' स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि समान शक्ति रखने वाली शीर्ष अदालत की दो अलग-अलग पीठों ने सज़ा माफ़ी के एक ही मुद्दे पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी रमेश चांदना को भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी. इससे पहले एक अन्य दोषी प्रदीप मोढिया को हाईकोर्ट द्वारा 7 से 11 फरवरी तक पैरोल पर गोधरा जेल से रिहा किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ जनवरी को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार ने उन्हें समयपूर्व रिहा करते हुए 'शक्ति का दुरुपयोग' किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 जनवरी को बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समय-पूर्व रिहाई का ख़ारिज करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार के पास उन्हें समय से पहले रिहा करने की शक्ति नहीं है. रिहाई का आदेश रद्द करते हुए अदालत ने दोषियों को दो हफ़्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा था.
गुजरात सरकार द्वारा बिलकीस बानो मामले के 11 दोषियों को दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था. इनमें से 10 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर निजी कारण देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और समय की मांग की है.
साल 2002 में बिलक़ीस के साथ हुई ज़्यादती के बाद गुजरात की दो अधिकारियों- गोधरा की तत्कालीन डीएम जयंती रवि और गोधरा सिविल अस्पताल की डॉक्टर रोहिणी कुट्टी ने उस समय के तमाम राजनीतिक-प्रशासनिक दबावों के बीच जिस ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई, वो वाकई एक मिसाल है.
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक शाहिद गफ़ूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने यह कहते हुए रिहाई की मांग की थी कि वह 16 साल जेल में बिता चुके हैं.
बिलक़ीस बानो की जीत भारत की उन महिलाओं और मर्दों को शर्मिंदा करती है जो इस केस पर इसलिए चुप हो गए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना पड़ता, उन्हें भाजपा से सवाल करना पड़ता.
अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार और परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद बिलक़ीस बानो ने अदालत के साथ उनके समर्थन में खड़े रहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी दुआ है कि सबसे ऊपर क़ानून रहे और क़ानून की नज़र में सब बराबर बने रहें.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा है.
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बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी और समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में एक दोषी के वकील की दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में उन्हें (दोषियों को) कई दिनों तक कई बार बाहर आने का मौक़ा मिला.
कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को समय से पहले रिहा कर दिया है. इस आदेश को मधुमिता के बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ‘नज़रअंदाज़’ करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.
कहा जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी को भाजपा विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘अपने ब्राह्मण चेहरे’ के बतौर आगे करेंगे. हालांकि भाजपा का उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर उसे खूब घेरेगा. बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप के बाद अब कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के सज़ायाफ़्ता रहे अमरमणि को आगे लाने का दांव उल्टा भी पड़ सकता है.