उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि मामले के चार आरोपियों में से एक के ख़िलाफ़ सबूत के तौर मौजूद वीडियो पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा था, लेकिन वह चल नहीं रहा था. पुलिस ने दोबारा सही वीडियो भेजने के बजाय अदालत में पूरक आरोप-पत्र दायर कर दिया था.