दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4 बी (1) के अनुरूप सीबीआई निदेशक द्वारा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित नियमों से कुछ विपरीत होने के बावजूद पद संभालने करने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का प्रावधान है.
केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई के डीआईजी अनीश प्रसाद का कार्यकाल बीच में ही समाप्त करते हुए उनके मूल कैडर वापस भेज दिया गया है. वे उन 14 अधिकारियों में शामिल थे, जिनका वर्मा-अस्थाना विवाद के बाद 24 अक्टूबर को तबादला किया गया था.
ऋषि कुमार शुक्ला को नया सीबीआई निदेशक बनाए जाने पर चयन समिति के सदस्य और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अंसतोष जताए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस नेता पर लगातार असहमति जताने का आरोप लगाया.
1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं.