कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2012 के आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी किया

आरटीआई कार्यकर्ता और ‘महा प्रचंड’ समाचार पत्र के संपादक लिंगाराजू पर 20 नवंबर, 2012 को उनके घर के पास तीन हथियारबंद लोगों ने हमला किया था. सत्र अदालत ने 28 अक्टूबर, 2020 को आरोपियों को दोषी पाया था और उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.