वीडियो: भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी क़ानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा- जो संविधान के लागू होने से पहले से अस्तित्व में है या बाद में बनाया गया हो- यदि वह भाग तीन में दिए गए मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार से विरोधाभास दर्शाता है या उनका हनन करता है तो ऐसे क़ानून को अमान्य माना जाएगा.
आठ जुलाई को गुजरात के सूरत शहर में कॉन्स्टेबल सुनीता यादव ने कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने के लिए पांच लोगों की कार रोक ली थी, जिसमें से एक शख्स ने मदद के लिए राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कानाणी के बेटे प्रकाश को बुला लिया था.