बीते 18 जुलाई को केरल हाईकोर्ट ने एक रूसी मालवाहक जहाज को ज़ब्त करने का आदेश दिया था, क्योंकि उसने एक एस्टोनियाई कंपनी का ईंधन का बकाया नहीं चुकाया था. एस्टोनियाई कंपनी द्वारा एक एडमिरल्टी मुक़दमा दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. रूसी दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगते हुए चालक दल के अधिकारों का सम्मान करने के लिए कहा है.