उत्तर प्रदेश के बिसाहड़ा गांव में सितंबर 2015 में भीड़ ने गोमांस रखने के संदेह में 52 वर्षीय मोहम्मद अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. अदालत ने भाजपा नेता संगीत सोम को बिसाहड़ा गांव में सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया और 800 रुपये का जुर्माना लगाया है.
मेरठ के खेड़ा गांव में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सरधना क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे संगीत सोम ने कहा कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इन सबको समाप्त करने के लिए सत्ता के साथ-साथ भविष्य में शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी.
उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरधना इलाके का मामला. ‘संगीत सोम सेना’ के प्रमुख समेत 30 लोगों के ख़िलाफ़ दंगे भड़काने और लूटपाट करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. इस संगठन का नाम भाजपा के विवादित नेता संगीत सोम के नाम पर रखा गया है. संगीत सोम ने कहा कि नवरात्रि पर मांस के ठेले लगाने का मतलब है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया.
मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में आरोपी रहे संगीत सोम, मंत्री सुरेश राणा, उमेश मलिक और पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके. चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम-विरोधी बयानबाज़ी करने वाले डुमरियागंज विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह भी हारे हैं. साथ ही, योगी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्रियों को भी जनता ने नहीं स्वीकारा.
10 फरवरी को मेरठ ज़िले में सरधना विधानसभा क्षेत्र के गांव सलावा के प्राथमिक विद्यालय नंबर दो पहले चरण के वोट डाले जा रहे थे. आरोप है कि मतदान के दौरान भाजपा विधायक संगीत सोम और उनके समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार की पिटाई कर दी थी और बूथ पर लगे वेबकैम को भी उखाड़ कर ले गए थे. विधायक कथित तौर पर मतदान की धीमी गति को लेकर नाराज़ थे.
खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी अगस्त 2013 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर के कवाल गांव के प्रधान थे, जहां दो चचेरे भाइयों की हत्या के बाद हिंसा भड़कने की पहली घटना हुई थी. यूपी सरकार ने दंगों से संबंधित 77 मामले वापस लिए हैं, जिनमें से कुछ को अगस्त 2021 में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद विधायक सैनी और अन्य को बरी किया गया है.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में 2013 के सांप्रदायिक दंगे में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40 हज़ार से ज़्यादा विस्थापित हुए थे. एसआईटी के अनुसार, पुलिस ने 1,480 लोगों के ख़िलाफ़ 510 मामले दर्ज किए और 175 मामलों में चार्जशीट दायर हुई. 97 मामलों में अदालत ने निर्णय दिया और 1,117 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
मुज़फ़्फ़रनगर के कवाल गांव में दो युवकों की हत्या को लेकर कार्रवाई के लिए सितंबर 2013 को जाट समुदाय के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी. महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के बाद हिंसा भड़क गई थी. इस दौरान 65 लोगों की मौत हो गई और लगभग 40,000 लोगों को पलायन करना पड़ा था.
उत्तर प्रदेश के सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम पर साल 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे के पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करने का मामला दर्ज किया था. एसआईटी ने विशेष अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि सोम के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला.
इन आरोपियों में भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव शामिल हैं. दंगे से पहले जाट समुदाय के लोगों द्वारा बुलाई के गई महापंचायत के संबंध में ये केस दर्ज किया गया था. भाजपा विधायकों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में अलग-अलग घटनाओं में दो चचेरे भाइयों गौरव और सचिन के साथ एक अन्य युवक शाहनवाज कुरैशी की हत्या हो गई थी जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई थी. इस दौरान 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 हजार से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए थे.
मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से संबंधित तकरीबन 125 मामलों में सांसद संजीव बालियान और भारतेंद्र सिंह, विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक समेत सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता नामज़द हैं.
दंगों के लगभग 20 मामलों में विधायक और सांसद भी आरोपियों की सूची में हैं. पुलिस ने भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, हिंदुत्ववादी नेता साध्वी प्राची और अन्य के ख़िलाफ़ इसमें उनकी कथित भूमिका के लिए मामला दर्ज किया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक उमेश मालिक समेत बालियान और साध्वी को 22 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद 15 दिसंबर को भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वॉरंट जारी किए गए थे.