सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में सौ फीसदी आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फ़ैसले को ख़ारिज करते हुए कहा कि नागरिकों के समान अधिकार हैं और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके बाकियों को वंचित करना भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचार के अनुरूप नहीं है.