तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का मरीना बीच पर बन रहे स्मारक के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने ये बात कही.
शीर्ष अदालत ने योग को स्कूलों में अनिवार्य करने संबंधी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर निर्देश देना हमारा काम नहीं है.