इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा उनकी अलग हुई पत्नी पर तलाक़ के बिना दूसरी शादी करने की शिकायत पर दर्ज मामले की कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह क़ानून के तहत सप्तपदी बेहद ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा मामले में इस साक्ष्य की कमी है.
घटना बीते नौ अप्रैल को महाराष्ट्र के अकोला ज़िले के वडगांव में हुई थी, महिला के शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामना आया है. जाति पंचायत ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने बताया कि जाति पंचायत के 10 सदस्यों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इसलिए ख़ारिज कर दी गई थी क्योंकि आवेदक मृतक कर्मचारी की दूसरी शादी से पैदा हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा वैध है और उसके माता या पिता के निधन पर दी जाने वाली नौकरी (अनुकंपा नियुक्ति) से मना नहीं किया जा सकता है.