दिल्ली हाईकोर्ट वर्तमान में मैरिटल रेप को अपराध क़रार देने के अनुरोध की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 375 की संवैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी है कि यह विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में भेदभाव करती है.
दिल्ली हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने मैरिटल रेप को अपराध क़रार देने का अनुरोध किया गया है. सोमवार की सुनवाई में खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि केंद्र को ‘हां या नहीं’ में जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में विचार-विमर्श कभी समाप्त नहीं होता है.
छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया. इस दौरान उसके निजी अंगों को सिगरेट से दागा जाता था. इस मामले में पुलिस ने उसके पति समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट कई ग़ैर-सरकारी संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने मैरिटल रेप को अपराध क़रार देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 375 की संवैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी है कि यह विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में भेदभाव करती है.
क़रीब दो महीने पहले तमिलनाडु के एक कोच पी. नागराजन पर 19 साल की राष्ट्रीय स्तर की महिला एथलीट ने यौन योषण के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने बताया कि जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस प्रकाशित करने के बाद कई और महिलाएं समान आरोपों के साथ सामने आई हैं.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले के कोठीभार थाना क्षेत्र का मामला. पंचायत ने आरोपी पर 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है. पंचायत के फैसले से नाखुश लड़की के परिवार ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
गुजरात के जामनगर के गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल का मामला है. महिला कर्मचारियों ने बताया कि उनके सुपरवाइज़रों ने यौन संबंध बनाने के उनके प्रस्तावों को ठुकराने वाली अटेंडेंट्स को लगभग तीन महीने का वेतन दिए बिना निकाल दिया. राज्य सरकार इन आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.
एक अन्य मामले में अदालत ने शाहजहांपुर की विधि छात्रा और पांच अन्य को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को धमकाने और उनसे पांच करोड़ रुपये की वसूली करने के आरोपों से बरी कर दिया. छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. ट्रायल के दौरान छात्रा अपने बयान से मुकर गई थी.
केरल के मलप्पुरम का मामला. लड़की पिछले महीने अपने भाई के घर से लापता हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने लड़की को पलक्कड़ से हिरासत में लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान यौन शोषण की घटना उजागर हुई.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित एक महाविद्यालय की क़ानून की छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था. वहीं, चिन्मयानंद ने छात्रा के परिवार पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी यह परामर्श हाथरस में एक दलित युवती के कथित गैंगरेप और मौत मामले में राष्ट्रव्यापी रोष के बाद आई है. परामर्श में कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में मौत के समय दिए गए बयान को केवल इसलिए ख़ारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया.
घटना कटिहार ज़िले के एक गांव की है, जहां पंचायत ने अवैध संबंधों के आरोप में एक युवक और उसकी महिला मित्र का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया. ग्रामीणों ने महिला से सामूहिक बलात्कार किया और इसका वीडियो बनाया. फिर दोनों को निर्वस्त्र कर उनके निजी अंगों को लोहे के सरिये से दागा गया.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ़्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को तीन फरवरी को ज़मानत मिली है.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के आश्रय घरों में रहने वाली लड़कियों को सज़ा के तौर पर उनके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने, शरीर पर खौलता पानी फेंकने और खाना न देने जैसे कई गंभीर मामले सामने हैं.
मामला नवी मुंबई के वाशी का है. पुलिस ने बताया कि युवक के कई ऑपरेशन करने पड़े हैं और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है.