कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी क़दम उठाने के निर्देश दिए जाएं.
राज्य की एक महिला ने अपने पति पर बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसे उनके पति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जस्टिस एनके चंद्रवंशी की एकल पीठ ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या क्रिया क़ानूनन बलात्कार नहीं है.
मामला नवी मुंबई के वाशी का है. पुलिस ने बताया कि युवक के कई ऑपरेशन करने पड़े हैं और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है.
मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शादी जैसे रिश्ते में पुरुष और महिला दोनों को ही शारीरिक संबंध के लिए न कहने का अधिकार है.