बिना नोटिस दिए बुलडोज़र के सहारे लोगों को उनके घर से बेदख़ल नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र में कई झुग्गी-झोपड़ियों को गिराए जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी तोड़-फोड़ की कार्रवाई को शुरू करने से पहले प्रभावित लोगों को एक उचित अवधि और अस्थायी ठिकाना प्रदान किया जाना चाहिए.