कोविड​​​​ से मौत पर मुआवज़े के लिए डॉक्टरों, स्वास्थ्य​कर्मियों के बीच भेद उचित नहीं: कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट एक डॉक्टर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिनकी मौत जून 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान कोविड-19 से हुई थी. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वर्तमान में सरकार का निर्णय ऐसे मामलों में केवल सरकारी अस्पतालों या उन अन्य अस्पतालों में सेवारत डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों के संबंध में अनुग्रह राशि प्रदान करने का प्रावधान करता है.