पंजाब: हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, बंदूक संस्कृति, हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर रोक

आलोचनाओं के बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने तथा इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए. किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत संबंधी बयानबाज़ी में लिप्त लोगों पर एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए.