बिहार सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में किसी विशेष कारण से तलवार या कोई अन्य हथियार ले जाना ज़रूरी हो तो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा माइक और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.