नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी की ओर से कहा गया है कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड 1 मार्च 2023 से लगाए जाने के साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज उसके मालिक द्वारा कराया जाएगा.