इस मामले को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने बीते 14 सितंबर को फैसला किया कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकते हैं. एक याचिका में कहा गया था कि सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों के लिए निकाले गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कोई कॉलम नहीं है.