पितृसत्ता का प्रभाव देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर लैंगिक न्याय स्थापित कराने का दायित्व है.
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एकमत से कहा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग है.
फर्ज़ी मुठभेड़ के आरोप में कई साल न्यायिक हिरासत में रह चुके एनके अमीन और तरुण बारोट को रिटायर होने के बाद गुजरात सरकार ने पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया था.
मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांगा था समय. शीर्ष अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा.
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शारीरिक हिंसा या मृत्यु से संबंधित अपराध होने की स्थिति में तुरंत गिरफ़्तारी होगी.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, निजता को यदि मूलभूत अधिकार मान भी लिया जाए तो इसके कई आयाम हैं. हर आयाम को मूलभूत अधिकार नहीं माना जा सकता.
अदालत ने कहा कि किसी के यौन रुझान और शयन कक्ष के ब्यौरे निजता के अधिकार के दायरे में आते हैं.
अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना के लिए छह माह की सज़ा सुनाई गई थी. एक महीने से गायब रहे कर्णन को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया.
जस्टिस सीएस कर्णन ने ख़ुद को अवमानना का दोषी ठहराने और छह माह की सज़ा देने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.
कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाये.
तीन तलाक़, गोरक्षा, समान नागरिक संहिता समेत दूसरे तमाम मसलों पर इस्लामिक विद्वान, लेखक और पीस एक्टिविस्ट मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान से द वायर की ख़ास बातचीत.
देश में अपनी तरह का यह पहला मामला है कि जब अवमानना के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जेल भेजा जा रहा है.
शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों और आयोगों को निर्देश दिया कि वह आठ फरवरी के बाद न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार न करें.
शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इस देश में महिलाओं को शांति से जीने का अधिकार नहीं?