हाल के दिनों का ये तीसरा मामला है, जब सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि ये पहला मामला है जब एक मौजूदा लोकसभा सांसद को दोषी ठहराया गया है, वो भी चुनाव के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के लिए. मार्च 2018 में एक विशेष अदालत ने तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंदर को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था.
केंद्र ने कोर्ट में कहा, दोषी नेताओं पर उम्र भर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध विचार योग्य नहीं, चुनाव आयोग दोषी विधायकों सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में.