कहा कि हम भारत सरकार से पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए कुल उपकर को हटाने की मांग कर रहे हैं. यह संभव है और यह देश के हित के लिए है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में बिना किसी बढ़ोतरी के केंद्र ने पेट्रोल-डीज़ल पर बेवजह सेस लगाया है, जिसका बोझ ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है.
तेरह राज्यों और दादरा एवं नगर हवेली की तीन लोकसभा सीटों व 29 विधानसभा सीटों पर गत 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, हरियाणा में आईएनएलडी, बिहार में जदयू को सफलता मिली है. असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को लाभ हुआ है.
हैदराबाद में छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने का आरोपी पी. राजू बीते 16 सितंबर को रेलवे पटरी पर मृत पाया गया था. तेलंगाना पुलिस ने दावा किया कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई है. आरोपी के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि संभवत: उसकी हत्या कर दी गई है.
आरोप है कि 30 वर्षीय पी. राजू ने बीते नौ सितंबर की शाम तेलंगाना के हैदराबाद ज़िले में आने वाले सैदाबाद में छह वर्षीय बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे. उन्होंने दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी. इसी दौरान राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने आरोपी का एनकाउंटर करने तक की धमकी दे दी थी.
न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से जुड़े वापस लिए गए मामलों का संबंध ऐसे अपराधों से हैं जिनमें उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट झारखंड के धनबाद में एक न्यायाधीश की कथित हत्या के मद्देनज़र देशभर में न्यायाधीशों और वकीलों की सुरक्षा से जुड़े स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई कर रही है. विभिन्न राज्यों द्वारा जवाब दाख़िल नहीं करने को लेकर नाराज़ शीर्ष अदालत ने मामले में इन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिन के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने को कहा है.
तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने राज्य सरकार को नौकरशाहों के ख़िलाफ़ लंबित अदालती अवमानना के मामलों से लड़ने के लिए निर्धारित राशि जारी न करने का निर्देश दिया है.
आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना के साथ विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है. इसके बाद आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सीजेआई ने मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया.
हाल के दिनों का ये तीसरा मामला है, जब सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि ये पहला मामला है जब एक मौजूदा लोकसभा सांसद को दोषी ठहराया गया है, वो भी चुनाव के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के लिए. मार्च 2018 में एक विशेष अदालत ने तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंदर को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था.
आरोप है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और मल्काजगिरि से लोकसभा सांसद ए. रेवंत रेड्डी ने ज़मीन की ई-नीलामी में 1,000 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सोमवार को धरना करने का निर्णय लिया था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें घरों में नज़रबंद कर दिया गया. रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा अपहरण के मामले में एक ऑटो ड्राइवर को दोषी ठहराने का फ़ैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. ऑटो ड्राइवर ने एक नाबालिग छात्र का अपहरण कर उसके पिता से दो लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.
मामला यादाद्री-भुवनगिरी ज़िले के अड्डागुडुर थाने का है, जहां बीते 18 जून को बावर्ची के रूप में काम करने वाली 40 वर्षीय मरियम्मा को चोरी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. बताया गया कि कथित पुलिस प्रताड़ना के चलते थाने के लॉकअप में महिला की मौत हो गई. मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.
वीडियो: कोरोना वायरस महामारी और ब्लैक फंगस से जूझ रहे देश में ह्वाइट फंगस ने दस्तक दे दी है. जानकारों का कहना है कि यह ब्लैक फंगस से भी ख़तरनाक है. ह्वाइट फंगस के पहले चार मामले बिहार के राजधानी पटना में सामने आए हैं.
देशभर में कोरोना संक्रमितों या इससे उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण देखा जा रहा है, पर मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद ख़राब है. लगातार कई शहरों में बढ़ते मामलों और मौत की ख़बरों के बीच दवा और इंजेक्शन का अभाव तो बना ही है, वहीं सरकार को अब तक राज्य में आए ऐसे कुल मामलों की जानकारी तक नहीं है.
कोविड-19 से जूझ रहे मरीज़ों में पाए जा रहे ब्लैक फंगस संक्रमण अथवा म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से इसे महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने को कहा है.