सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बताया गया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु रिलिजियस एंड चेरिटेबल एंडोमेंट्स अधिनियम-1959 के तहत 46,000 मंदिरों का प्रशासन चलाया जाता है. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.