सूचना छिपाने का अर्थ यह नहीं कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को बर्ख़ास्त कर सकता है: कोर्ट

शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे रेलवे सुरक्षा बल में कॉन्स्टेबल के पद के लिए चुना गया था. जब वह प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उन्हें इस आधार पर एक आदेश द्वारा हटा दिया गया था कि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी.