सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उक्त आदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है, इस न्यायालय के अगले आदेश आने तक उक्त निर्देश के परिचालन पर रोक रहेगी. यह आदेश भी दिया है कि तीन महीने के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय निकाय चुनाव संबंधी अधिसूचना को रद्द करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए 31 जनवरी, 2023 तक चुनाव संपन्न कराए जाएं.