मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेजों में दाखिला न देने की बात कहने के बाद कई राज्यों से मेडिकल के अंतिम सालों के विद्यार्थी यूक्रेन लौट गए हैं और कई अन्य जाने की योजना बना रहे हैं. छात्रों का कहना है कि उनके पास करिअर बचाने का कोई और विकल्प नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट उन छात्रों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो विदेशी मेडिकल विश्वविद्यालयों में पहले से चौथे वर्ष के छात्र हैं और भारत के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं. अदालत में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने यूक्रेन के अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम को मान्यता देने पर सहमति जताते हुए कहा है कि वहां से वापस लौटे भारतीय मेडिकल छात्र अब दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. हालांकि उन्हें डिग्री यूक्रेन के मूल विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाएगी.
युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे इन भारतीय मेडिकल छात्रों ने दाख़िले की मांग पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल कर कहा कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष में छात्रों को छोड़कर उनकी संख्या लगभग 12,000 है और देश में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज हैं, इसलिए प्रत्येक संस्थान को केवल 20 छात्रों को अपने यहां समायोजित करने की ज़रूरत है. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है.