कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्ड अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय कर देने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई रहा है, जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि देश में क़ानूनन आने वाले ग़ैर-नागरिकों आधार प्राप्त कर सकते हैं.
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आधार की व्यावहारिकता पर सवाल उठाने वाली रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट ‘बिना किसी सबूत या आधार का हवाला दिए’ तैयार की गई है. इसमें दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान ‘आधार’ के ख़िलाफ़ बढ़-चढ़कर दावे किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र के आधार पर यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी किए जाने का निर्देश दिया और कहा कि यौनकर्मियों की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए और उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए.