असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने करीमगंज ज़िला कलेक्टर द्वारा भेजे गए एक पत्र को साझा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति महबूबुल हक़ को 1992 में एक ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे 1996 में रद्द कर दिया गया था.