साल 2019 में उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक व्यक्ति का घर गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के संबंध में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए कहा, 'आप बुलडोज़र के साथ नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते.'
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा बुलडोज़र के इस्तेमाल को उचित ठहराते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुंडागर्दी और 'माफिया राज' को ख़त्म करने का तरीका है, उसी तरह जैसे पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार से निपट रहे हैं.