उन्नाव मामलाः पीड़िता ने कहा- यौन उत्पीड़न का प्रयास नहीं, ज़हर दिया गया

बीते हफ्ते उन्नाव ज़िले के बबुरहा गांव में तीन लड़कियां अचेत अवस्था में मिली थीं, जिनमें से दो की मौत हो गई और एक अस्पताल में है. पुलिस के अनुसार मामले में गिरफ़्तार एक युवक ने स्वीकारा है कि उसने उपचाराधीन युवती के फोन नंबर देने से मना करने पर नाराज़ होकर पानी में कीटनाशक मिलाया, जिसे तीनों ने पिया था.

उन्नाव मामला: आठ ट्विटर खातों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर होने के बाद पत्रकार ने इसे उत्पीड़न बताया

बीते 17 फरवरी को उन्नाव ज़िले के बबुरहा गांव में दलित समुदाय की तीन लड़कियां बेसुध अवस्था में मिली थीं, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है, जबकि एक का इलाज चल रहा है. इससे पहले ट्विटर पर भ्रामक और अफ़वाह फैलाने वाली पोस्‍ट करने के आरोप में पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता उदित राज के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर दर्ज की थी.

उन्नाव हत्या: पुलिस ने कहा- युवती के नंबर देने से इनकार पर नाराज़ युवक ने दिया कीटनाशक

उन्नाव के बबुरहा गांव की दलित युवतियों को ज़हर देने के मामले को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक उपचाराधीन 17 साल की युवती को पसंद करता था और युवती के फोन नंबर देने से मना करने से पर उसने नाराज़ होकर पानी में कीटनाशक मिला दिया, जिसे तीनों लड़कियों ने पी लिया.

उन्नाव: मृत लड़कियों के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, हत्या का मामला दर्ज

उन्नाव ज़िले के बबुरहा गांव में दो किशोरियों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस का कहना है कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही उनके शरीर पर चोट का कोई निशान मिला है. हालांकि मृतकाओं के शरीर में ज़हरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस बारे में रिपोर्ट तलब की है.

यूपी: संदिग्ध अवस्था में खेत में अचेत मिली तीन युवतियों में से दो की मौत, एक की हालत गंभीर

घटना उन्नाव ज़िले के बबुरहा गांव की है, जहां चारा लेने गई एक परिवार की तीन युवतियों के घर न लौटने पर परिवार ने खोजबीन के दौरान उन्हें एक खेत में अचेत पाया. उनके हाथ भी बंधे थे. पुलिस का कहना है कि प्रथमदृष्टया मामला ज़हर खाने का लग रहा है. जांच के लिए छह टीमें बनाई गई हैं.

सिर्फ़ इस बिना पर क्लोज़र रिपोर्ट नहीं पेश की जा सकती कि सूचना देने वाले ने सबूत नहीं दिए: कोर्ट

हत्या के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपराध की निष्पक्ष जांच करे. समाज में शांति एवं कानून का शासन बनाए रखने के संवैधानिक ज़िम्मेदारी के अलावा यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत क़ानूनी कार्य है.